CG News: 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बिल लेट होने पर अब प्रतिदिन लगेगा विलंब शुल्क
CG News: छत्तीसगढ़ के करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. अब बिजली बिल जमा करने में देरी होने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा. नए नियम के अनुसार, जितने दिन बिल जमा करने में देरी होगी, उतने ही दिनों के हिसाब से विलंब शुल्क लगाया जाएगा. इससे खासकर एक-दो दिन की देरी करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी.

पहले एक दिन लेट होने पर लगता था पूरा शुल्क
पुरानी व्यवस्था के तहत बिजली बिल जमा करने में सिर्फ एक-दो दिन की देरी होने पर भी पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत विलंब शुल्क वसूला जाता था. उदाहरण के लिए 4 हजार रुपये के बिल पर एक दिन लेट होने पर भी 60 रुपये जुर्माना देना पड़ता था. अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिससे छोटी देरी के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा शुल्क नहीं देना होगा.
अब 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन लगेगा विलंब शुल्क
नए नियम के तहत अब विलंब शुल्क 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लगाया जाएगा. यानी 4 हजार रुपये के बिजली बिल पर एक दिन की देरी होने पर सिर्फ 1.60 रुपये का शुल्क लगेगा. वहीं एक महीने की देरी पर करीब 48 रुपये विलंब शुल्क देना होगा. इस बदलाव से समय पर भुगतान करने में थोड़ी देरी होने पर आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा.
स्मार्ट मीटर में मैन्युअल रीडिंग बंद
बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को लेकर भी अहम बदलाव हुआ है. अब स्मार्ट मीटर में मैन्युअल रीडिंग की व्यवस्था बंद कर दी गई है. मीटर से हर आधे घंटे में बिजली खपत का डेटा सीधे सर्वर पर भेजा जाएगा और इसी आधार पर ऑटोमेटिक बिल तैयार होगा. इससे बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने के साथ मानवीय गलती की संभावना भी कम होगी.
एडवांस भुगतान पर छूट हुई कम
जहां लेट बिल भुगतान पर उपभोक्ताओं को राहत मिली है, वहीं एडवांस में बिजली बिल जमा करने वालों के लिए छूट कम कर दी गई है. पहले एडवांस भुगतान करने पर 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिसे अब घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है. यानी एडवांस में बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में कम लाभ मिलेगा.

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