CG News: बिजली बिल समाधान योजना की अवधि बढ़ी, BPL और कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगी मूल राशि व सरचार्ज में छूट
CG News: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना’ की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2026 कर दिया है. इससे पहले यह अवधि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई थी, जिसे अब संशोधित आदेश जारी कर आगे बढ़ा दिया गया है.

मूल राशि और अधिभार में मिलेगी छूट
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, योजना के तहत पुराने और लंबे समय से लंबित बकाया बिजली बिलों के निपटारे पर तय नियमों के तहत मूल राशि और उस पर लगे अधिभार (सरचार्ज/ब्याज) में विशेष छूट दी जा रही है.
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उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
इस योजना का सीधा लाभ बिजली कंपनी के घरेलू गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले उपभोक्ताओं और कृषि श्रेणी के पात्र आश्रित किसानों को मिलेगा. अवधि बढ़ने से इन वर्गों को अपने लंबित प्रकरणों का स्थायी समाधान कराने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय मिल गया है.
परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत
योजना की मियाद बढ़ने से प्रदेश के हजारों गरीब परिवारों और किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी. बिजली बिल के भारी-भरकम सरचार्ज और मूल राशि में मिलने वाली राहत से वे बिना किसी अतिरिक्त दंडात्मक राशि के अपने बकाया बिल का भुगतान कर नियमित उपभोक्ता बने रह सकेंगे.
31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन
विभाग ने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय सीमा खत्म होने का इंतजार न करें और 31 दिसंबर 2026 से पहले अपने नजदीकी बिजली वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में जाकर इस योजना का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का निपटारा कराएं.

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