CG News: मुख्यमंत्री बिजली बिल बकाया समाधान योजना की मियाद 31 दिसंबर तक बढ़ी, बकायेदारों को मिला अंतिम मौका
CG News: प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के वर्षों पुराने बकाये बिलों के निपटारे के लिए शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल बकाया भुगतान समाधान योजना’ की समयसीमा को एक बार फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है, योजना में 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीयन तो कराया, लेकिन 5 लाख से ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जो पंजीयन के बावजूद अब तक बकाया राशि जमा नहीं कर रहे हैं, पावर कंपनी ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर तक बकाया जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे.

पॉवर कंपनी को मिले ₹110 करोड़
प्रदेश में लाखों उपभोक्ताओं पर करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया था, जिसे चुकाने के लिए मार्च महीने में इस राहत योजना की शुरुआत की गई थी, योजना के तहत पंजीयन शुल्क और बकाया राशि मिलाकर पावर कंपनी को अब तक 110 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है, वहीं इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 770 करोड़ रुपये का ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह से माफ किया गया है.

जमा में छूट की दी गई सुविधा
उपभोक्ताओं को योजना से अधिक से अधिक जोड़ने के लिए सरकार ने शुरुआती 10 प्रतिशत पंजीयन शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया था, हालांकि कई बकायेदारों ने पंजीयन कराकर सरचार्ज माफी का लाभ तो ले लिया, लेकिन मूल बकाया राशि जमा करने में रुचि नहीं दिखाई, इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने योजना की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तय की है, ताकि सभी उपभोक्ता अपने बकाये का समाधान कर सकें.
उपभोक्ताओं को दी गई विशेष डबल राहत
योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को दोहरी राहत प्रदान की गई है, जिन बीपीएल उपभोक्ताओं के कनेक्शन 31 मार्च 2023 से पहले काट दिए गए थे, उन्हें सरचार्ज में 100 फीसदी छूट के साथ मूल राशि में भी 75 प्रतिशत की छूट दी गई है, इसके अलावा सक्रिय कनेक्शन वाले बीपीएल परिवारों के 5 साल से अधिक पुराने बकाये पर 75 प्रतिशत और 1 से 5 साल पुराने बकाये पर मूल राशि में 50 प्रतिशत की भारी छूट दी जा रही है.
एकमुश्त और किस्त भुगतान के विकल्प
सामान्य यानी एपीएल वर्ग के उपभोक्ताओं को एकमुश्त बकाया जमा करने पर मूल राशि में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है, यदि उपभोक्ता तीन किस्तों में भुगतान चुनते हैं तो उन्हें 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी, इसके अलावा बकायेदारों की सुविधा के लिए छह किस्तों में भुगतान का विकल्प भी रखा गया है, हालांकि छह किस्तों वाले विकल्प में मूल राशि पर कोई अतिरिक्त छूट प्रदान नहीं की जाएगी.

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