CG News : टूटे- फूटे पुल की स्थिति को देखते हुए विभागीय सचिव ने हलफनामा पेश करने का दिया निर्देश
CG news : छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर में स्थित मनियारी पुल की जर्जर स्थिति को लेकर दायर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मरम्मत कार्य की प्रगति रिपोर्ट की मांग की है.
जानिए कब किया गया कार्यादेश जारी
जानकारी के अनुसार, कोर्ट को बताया गया कि लोक पुल की मरम्मत और सड़क सुरक्षा कार्य के लिए निर्माण विभाग ने 8 अक्टूबर 2025 को ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया और यह कार्य दो महीने में पूरा करने का निर्णय लिया गया, आदेशानुसार मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2025 कि तिथि तय की गई.
किसके समक्ष की गई सुनवाई
मामले को देखते हुए,मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति के समक्ष शुक्रवार के दिन मामले की सुनवाई हुई, सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता वाई.एस. ठाकुर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से अधिवक्ता और केंद्र सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता रामकांत मिश्रा उपस्थित रहे.
सचिव द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत
कोर्ट के अनुसार, 23 सितंबर 2025 के आदेशानुसार लोक निर्माण विभाग के सचिव द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया. जिसमें बताया गया. कि एनएच-130ए पर तखतपुर नगर के अंतर्गत मनियारी पुल और उसके दोनों तरफ 100 मीटर सड़क खंड की सतह सुधार और सड़क सुरक्षा कार्य के लिए प्रस्ताव जारी किया गया.
कार्यादेश किया गया जारी
जानकारी के मुताबिक, परियोजना की लागत 64.07 लाख रुपये है, जिसके तहत कार्यादेश 8 अक्टूबर को जारी किया गया, विभाग द्वारा कहा गया कि कार्यादेश जारी होने की तारीख से दो माह के भीतर मरम्मत कार्य पूरा हो जाएगा.
कोर्ट ने लिया हलफनामे का संज्ञान
कोर्ट ने रिकार्ड में दर्ज हलफनामे का संज्ञान लेते हुए कहा कि, अब तय किया जाए कि कार्य निर्धारित समयसीमा में ही पूर्ण होगा और गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाएगा, कोर्ट द्वारा सचिव को सख्त निर्देश दिया गया कि वे अगली सुनवाई से पहले नया शपथपत्र जमा करें, जिससे पुल की मरम्मत कार्य की वास्तविक प्रगति और सभी पूर्णता कार्यों की जानकारी दी जाय.




