CG News: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले सरकार का बड़ा फैसला, सह खातेदारों के एग्रीस्टेक पंजीयन की अनिवार्यता खत्म
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों को बड़ी राहत दी है. नए आदेश के मुताबिक, अब धान बेचने के लिए केवल ‘लंबरदार’ का एग्रीस्टेक (AgriStack) पोर्टल पर पंजीकृत होना ही अनिवार्य रहेगा.
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सह खातेदारों के एग्रीस्टेक पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त
शासन द्वारा सोमवार को जारी महत्वपूर्ण आदेश के तहत पूर्व में लागू उस नियम को समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत जमीन के सभी सह खातेदारों का अलग-अलग एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य किया गया था. अब सह खातेदारों को पंजीयन कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.
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सह खातेदारों को मिली बड़ी राहत
जून महीने में जारी पुराने नियम के कारण सह खातेदारों में पंजीयन कराने की होड़ मच गई थी. विशेषकर ऐसी विवाहित महिला सह खातेदार जो शादी के बाद अन्यत्र निवास कर रही थीं, उन्हें मोबाइल ओटीपी और आधार वेरिफिकेशन के जरिए पंजीयन कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. नए आदेश से इन सभी किसानों को सीधा फायदा होगा.
विभाग के पास नहीं था सटीक डेटा
अधीक्षक भू-अभिलेख केएस यादव के अनुसार, पूर्व में सभी सह खातेदारों का पंजीयन अनिवार्य करने के बाद सेंटरों पर भारी भीड़ उमड़ रही थी. हालांकि, किस खाते के शत-प्रतिशत सह खातेदारों का पंजीयन पूरा हो चुका है और कितनों का बाकी है, इसका कोई एकीकृत रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध नहीं था.
खाद्य नियंत्रक ने की पुष्टि
खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि धान बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह संशोधन किया गया है. अब समितियों में धान बेचने के लिए सिर्फ मुख्य लंबरदार का एग्रीस्टेक पंजीयन पर्याप्त होगा और सह खातेदार बिना किसी बाधा के अपनी फसल बेच सकेंगे.


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