CG News: छत्तीसगढ़ के निकायों को निर्देश, सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का होगा ऑनलाइन पंजीयन
CG News: छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को बल्क वेस्ट जनरेटर्स का ऑनलाइन पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं. इस संबंध में विभाग ने सभी शहरी निकायों को परिपत्र भेजा है.
केंद्रीय पोर्टल पर होगा पंजीयन
विभाग के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. यह पोर्टल 1 जून 2026 से प्रभावी है और इसके माध्यम से निर्धारित श्रेणी के सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन किया जाएगा.
नए नियमों का करना होगा पालन
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का इस पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है. इसी के मद्देनजर विभाग ने सभी शहरी निकायों को अपने-अपने क्षेत्र में पात्र संस्थानों और प्रतिष्ठानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
निकायों को दी गई जिम्मेदारी
परिपत्र में नगर निगम आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी चिन्हित बल्क वेस्ट जनरेटर्स का समयबद्ध तरीके से पंजीयन कराएं, ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके.
बेहतर कचरा प्रबंधन की दिशा में पहल
सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना है. इससे स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.

