CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और विधवाओं को स्टाम्प शुल्क में राहत
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के सम्मान और कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य में ₹25 लाख तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में लागू योजना
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री ओ. पी. चौधरी की पहल पर तैयार किया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, इस योजना का लाभ सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की विधवाओं को मिलेगा। यह छूट केवल एक बार के लिए मान्य होगी।
सीमा और नियम
₹25 लाख तक की संपत्ति पर यह छूट लागू होगी। यदि संपत्ति का मूल्य इससे अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि पर सामान्य स्टाम्प शुल्क देना होगा, वर्तमान में अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय पर लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। नई व्यवस्था के तहत पात्र लाभार्थियों को इसमें 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जिससे आवास खरीद की लागत कम होगी।
पात्रता की शर्तें
लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही शपथ पत्र और सैनिक/पूर्व सैनिक या विधवा होने के दस्तावेज भी देने होंगे, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा, ताकि योजना का सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।




