Supreme Court का ऐतेहासिक फैसला : चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को SC की फटकार , बदला गया चंडीगढ़ का मेयर
Supreme Court का ऐतेहासिक फैसला : 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था जिसमें पहली बार इंडिया के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था | चुनाव में एक सांसद सहित 35 पार्षदों ने वोटिंग की, वोटिंग के बाद चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने रिजल्ट्स की घोषणा की है |
चुनाव के रिजल्ट्स में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने गठबंधन कैंडिडेट के 8 वोट इनवेलिड करार दे दिए थे जिस पर AAP और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मसीह ने इन वोटो पर निशान लगाकर इन्हें इनवेलिड किया है |
जान भुझ कर किया बैलट पेपर को डिफेक्ट ?
5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान CJI के डिवाइन चंद्रचूड़ ने एक वीडियो भी देखा जिसमें चुनाव अधिकारी अनिल मसीहा बैलट पेपर पर क्रॉस लगाते दिख रहे हैं एवं क्रॉस लगाते हुए वह कैमरे की तरफ भी देख रहे हैं |
वीडियो देखने के बाद CJI का कहना था कि वीडियो से साफ पता चल रहा है कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने बैलट पेपर को जान बूझकर डिफेक्ट किया है, उन्होंने मसीहा से सवाल भी पूछे है की क्या ऐसे ही चुनाव कराए जाते हैं ? यह लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है| इस अफसर पर केस होना चाहिए |
अदालत ने यह फैसला 30 जनवरी को हुए मतदान के बैलट पेपर की जांच करने के पश्चात दिए जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार पक्ष में डाले गए 8 फोटो पर अतिरिक्त निशान थे | इसके पश्चात निशान लगे बैलट पेपर गिने जाएंगे और विजेता के नाम घोषित किए जाएंगे | इस टिप्पणी के बाद से ही आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया था |
जब सियासी गलियारों में यह चर्चा हुई तो मेयर ने अपने पद से रविवार को इस्तीफा दे दिया ताकि दोबारा चुनाव कराए जा सके | चुनाव में बहुमत साबित करने के लिए भाजपा ने रातो-रात आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सारी साजिश नाकाम हो गई |
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला :
चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डिवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन सदस्य बेंच ने आदेश दिया है कि मेयर के चुनाव में ख़राब किए गए 8 बैलट पेपर मान्य माने जाएंगे इसके पश्चात आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया है |
सुप्रीम कोर्ट द्वारा माना गया है की पीठासीन अधिकारी अनिल मसीहा द्वारा बीजेपी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है | बेंच ने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने चुनाव में गैर कानूनी तरीके से तब्दीली की है, इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को अदालत के समक्ष झूठ भी कहा है।
चंडीगढ़ के नए मेयर बने कुलदीप कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं यह चंडीगढ़ के लोगों और भारत गठबंधन की जीत होगी | इससे पता चलता है कि भाजपा अपराजेय नहीं है और अगर हम एक साथ रहे तो हम उन्हें हरा सकते हैं।
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