CG News: आवेदन में ही चुनना होगा पद और विभाग, बाद में नहीं बदल सकेंगे पसंद
CG News: छत्तीसगढ़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी भर्तियों को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं. अब अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय ही पद और विभाग की प्राथमिकता तय करनी होगी. आवेदन जमा होने के बाद इसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा. भर्ती में शामिल होने से पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और आधार प्रमाणीकरण भी जरूरी होगा.

मेरिट के आधार पर होगा चयन
नई व्यवस्था में विज्ञापित पदों के बराबर ही अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी. इसके बाद अलग से वेटिंग या रिजर्व लिस्ट जारी नहीं होगी. मेरिट तैयार करते समय लिखित परीक्षा के अंक, अभ्यर्थी की पद प्राथमिकता और आरक्षण नियमों को आधार बनाया जाएगा. जिन पदों पर स्किल या फिजिकल टेस्ट जरूरी होगा, वहां रिक्तियों के 15 गुना उम्मीदवारों को अगले चरण में बुलाया जाएगा.
भर्ती और नियुक्ति की समयसीमा तय
सरकार ने दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भी समयसीमा निर्धारित की है. चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिनों में आधार सत्यापन और दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आपत्ति होने पर 7 दिनों में दावा पेश किया जा सकेगा. वहीं विभाग को चयन सूची जारी होने के एक महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी और नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवार को 30 दिनों के अंदर ज्वाइन करना होगा.
हर साल अगस्त में जारी होगा भर्ती कैलेंडर
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी चयन मंडल हर साल अगस्त में संभावित रिक्तियों के आधार पर वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा. इससे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को आगामी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी पहले मिल सकेगी. नए नियमों से भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और समयबद्ध बनाने की कोशिश की गई है.



