CG News: राजपत्र में अधिसूचना जारी, नए नियमों के साथ प्रभावी हुआ धर्म स्वातंत्र्य कानून
CG News: छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून अब पूरी तरह लागू हो गया है. राज्य सरकार ने इसके नियम, प्रक्रियाएं और प्रावधानों की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है. इसके साथ ही यह कानून पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है, अब धर्मांतरण से जुड़े मामलों में नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

चार भागों और 24 धाराओं में तय किए नियम
सरकार द्वारा जारी नियमों में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया, अनुमति, सूचना और कार्रवाई से जुड़े स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं. यह नियम चार भागों और 24 धाराओं में विभाजित हैं, जिनके जरिए कानून के क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया तय की गई है. इससे मामलों में कार्रवाई अधिक व्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी.
अवैध धर्मांतरण पर होगी सख्त कार्रवाई
गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू होने के बाद अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ कानून बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके प्रभावी अमल और निगरानी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.
दोषियों पर तय प्रावधानों के तहत कार्रवाई
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले लोगों पर निर्धारित नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. सरकार का कहना है कि नए कानून से धर्मांतरण से जुड़े मामलों की जांच, प्रक्रिया और कार्रवाई को मजबूत बनाया जा सकेगा.
पूरे प्रदेश में लागू हुई नई व्यवस्था
राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून प्रभावी हो गया है. संबंधित विभाग और अधिकारी इसी कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे. सरकार का दावा है कि यह कानून अवैध धर्मांतरण रोकने और कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.




