CG News: छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनवाने के नियमों में बदलाव, 40 बिंदुओं में देनी होगी पूरी जानकारी
CG News: छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन कराने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने और अपात्र हितग्राहियों की पहचान करने के लिए विभाग ने डिजिटल और स्मार्ट पीडीएस 2.0 व्यवस्था लागू की है. नई प्रक्रिया के तहत अब बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को पहले के मुकाबले अधिक जानकारी देनी होगी.

राशन कार्ड आवेदन में 40 बिंदुओं पर मांगी जाएगी जानकारी
नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को 40 बिंदुओं में जानकारी भरनी होगी. इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी, संपत्ति और घर में उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा देना अनिवार्य होगा. विभाग का उद्देश्य आवेदन के दौरान ही पात्रता की जांच को अधिक प्रभावी बनाना है.
अब पूरे परिवार की संयुक्त तस्वीर लगाना जरूरी
पहले राशन कार्ड में परिवार की मुखिया महिला की तस्वीर लगाई जाती थी. अब नए नियम के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ खींची गई संयुक्त तस्वीर जमा करनी होगी. इससे परिवार के सदस्यों की पहचान और राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

घर में मौजूद सुविधाओं और संपत्ति का भी देना होगा ब्योरा
नए आवेदन फॉर्म में आवेदकों को घर में मौजूद सुविधाओं की जानकारी भी देनी होगी. इसमें कूलर, फ्रिज, टीवी, एसी और गैस सिलेंडर जैसी वस्तुओं का विवरण शामिल है. इसके अलावा परिवार के पास कितनी जमीन है और कौन सा वाहन उपलब्ध है, इसकी जानकारी भी मांगी जाएगी.
83.31 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारियों पर पड़ेगा असर
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 83.31 लाख से अधिक राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं. राज्य में राशन कार्ड में संशोधन, नए सदस्यों के नाम जोड़ने और अपात्र सदस्यों के नाम हटाने की प्रक्रिया पूरे साल चलती रहती है. ऐसे में नई व्यवस्था का असर केवल नए आवेदन करने वालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुराने राशन कार्डधारियों को भी संशोधन के दौरान नई जानकारी और दस्तावेज देने पड़ सकते हैं, इस नई व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी कार्डों पर रोक लगाना और वास्तविक पात्र परिवारों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना है.


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