CG News: छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी आसान, तृतीय श्रेणी भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. सरकार की ओर से इसके लिए ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.

चार साल की सेवा जरूरी
इस आरक्षण का लाभ उन पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर के तौर पर चार साल की निर्धारित सेवा पूरी की है. इसके साथ ही संबंधित पद के लिए जरूरी शैक्षणिक और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना भी अनिवार्य होगा. यानी केवल अग्निवीर के रूप में सेवा करना ही पर्याप्त नहीं होगा.
पुलिस, वन और जेल विभाग में फायदा
नए नियम के तहत तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी. इसका लाभ खास तौर पर पुलिस, वन विभाग और जेल विभाग में होने वाली भर्तियों में मिलने की बात कही गई है. इससे सेना में चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर खुलेंगे.
सेवा पूरी होने के बाद रोजगार का रास्ता
अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की सेवा अवधि चार साल की होती है. सेवा पूरी होने के बाद सभी युवाओं को सेना में स्थायी नियुक्ति नहीं मिलती. ऐसे में पूर्व अग्निवीरों के सामने रोजगार की चुनौती रहती है. छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला उन्हें राज्य की सरकारी भर्तियों में आगे बढ़ने का अतिरिक्त अवसर देगा.
बढ़ेंगे सरकारी नौकरी के अवसर
सरकार के इस फैसले से चार साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की पात्र सीधी भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा. खासकर पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्तियों में इसका असर देखने को मिल सकता है. अब पूर्व अग्निवीरों के लिए सेना से बाहर आने के बाद सरकारी नौकरी हासिल करने का एक और रास्ता खुल गया है.
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