CG Train News: रेलवे यात्रियों को 27 अक्टूबर से काउंटर टिकट पर भी मिलेगा यात्रा बीमा, जानें कितनी मिलेगी सुरक्षा
CG Train News: यात्रियों की सुविधा और उनकी यात्रा के दौरान वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. अब आरक्षण काउंटरों यानी पीआरएस (PRS) से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक यात्रा बीमा (OTIS) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शुरू की जा रही यह नई व्यवस्था आगामी 27 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी, जिससे अब काउंटर से टिकट लेने वाले यात्री भी इस सुरक्षा दायरे में आ सकेंगे.

डिजिटल भुगतान और मोबाइल नंबर देना होगा अनिवार्य
इस सुविधा के तहत आरक्षण काउंटर से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए यह पूरी तरह वैकल्पिक होगा कि वे बीमा का विकल्प चुनें या नहीं. काउंटर पर टिकट लेते समय यात्री को डिजिटल माध्यम से भुगतान करना होगा और अपना वैध मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा. कर्मचारी यात्रियों से सहमति लेकर उनका विवरण दर्ज करेंगे, जिसके बाद बीमा पॉलिसी की सारी जानकारी सीधे यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी.

दुर्घटना या अप्रिय स्थिति में मिलने वाली बीमा राशि
वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के अंतर्गत रेल दुर्घटना या पॉलिसी में निर्धारित अन्य अप्रिय घटनाओं की स्थिति में व्यापक वित्तीय सुरक्षा का प्रावधान किया गया है. पॉलिसी नियमों के मुताबिक, दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये, स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 7.50 लाख रुपये, अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा व्यय के लिए 2 लाख रुपये और पार्थिव शरीर के परिवहन के वास्ते 10,000 रुपये तक का बीमा कवर मिलता है. इसके लिए प्रति यात्री प्रीमियम मात्र 0.45 रुपये निर्धारित है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के इन मंडलों में मिलेगी सुविधा
शुरुआती चरण में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडलों के सभी आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कराने वाले यात्री इस शानदार सुविधा का पूरा लाभ उठा सकेंगे. रेलवे के सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) और IRCTC के आपसी समन्वय से इसके लिए जरूरी तकनीकी और सॉफ्टवेयर एकीकरण का काम पूरा कर लिया गया है, ताकि काउंटर कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो.
किन यात्रियों को मिलेगा योजना का लाभ और शर्तें
यह बीमा कवर उन सभी पात्र यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा जिनकी टिकट कन्फर्म, आरएसी (RAC) या आंशिक रूप से कन्फर्म है. हालांकि, बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चे इस बीमा दायरे में शामिल नहीं होंगे. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बीमा पॉलिसी जारी करने और दावों के निपटान की पूरी जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी, और किसी भी दावे के लिए यात्रियों को सीधे बीमा कंपनी से ही संपर्क करना होगा.

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