CG News: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका पर टिप्पणी मामला, हाईकोर्ट ने प्रणव और लक्ष्यधर को दी सशर्त राहत
CG News: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रणव कलिता और लक्ष्यधर राजबोंगसी को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हालांकि, कोर्ट ने दोनों के सामने कई शर्तें रखी हैं. उन्हें सार्वजनिक रूप से और न्यायालय के सामने माफी मांगने के साथ सोशल मीडिया पर डाली गई आपत्तिजनक सामग्री को पूरी तरह हटाना होगा.

फेसबुक पर प्रमुखता से मांगनी होगी माफी
हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं को अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रमुखता से माफी का पोस्ट करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा आपत्तिजनक सामग्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्थायी रूप से हटाने को कहा गया है. दोनों को भविष्य में इस तरह का आचरण दोबारा नहीं करने का शपथपत्र भी देना होगा.
फेसबुक पोस्ट और कार्टून को लेकर हुआ था विवाद
दरअसल, प्रणव कलिता और लक्ष्यधर राजबोंगसी ने अपने फेसबुक अकाउंट से असमिया भाषा में राज्यपाल रामेन डेका के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक पोस्ट किए थे. इसके साथ ही कार्टून भी पोस्ट किए गए थे. मामला सामने आने के बाद राजभवन की ओर से रायपुर के सिविल लाइंस थाने में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी.
FIR रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे थे
FIR दर्ज होने के बाद मामला रायपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत तक पहुंचा. इसके बाद दोनों ने FIR निरस्त कराने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से बिना शर्त माफी मांगने और विवादित सामग्री को हमेशा के लिए हटाने की बात कही गई.
कोर्ट के सामने रखी गई माफी की शर्त
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दोबारा माफी मांगते हुए शपथपत्र पेश किया गया. वहीं, विरोध में यह तर्क रखा गया कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर हैं और उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. आखिरकार हाईकोर्ट ने माफी और आपत्तिजनक सामग्री हटाने की सहमति को ध्यान में रखते हुए दोनों को सशर्त राहत दी. अब दोनों को कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा और भविष्य में ऐसी टिप्पणी नहीं करने का वचन देना होगा.
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