CG News: छत्तीसगढ़ में बिजली कनेक्शन की eKYC अनिवार्य, बिल और आधार में नाम मैच होना जरूरी
CG News: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है. 1 सितंबर 2026 से बिजली कनेक्शनों की eKYC प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के साथ गैर-घरेलू, कृषि, औद्योगिक, सड़क बत्ती और नलजल समेत सभी श्रेणियों के कनेक्शन शामिल होंगे. eKYC के दौरान उपभोक्ताओं को अपने दस्तावेजों की जानकारी सही रखना जरूरी होगा.

आधार और बिजली बिल में नाम होना चाहिए समान
eKYC पूरी करने के लिए बिजली कनेक्शन के रिकॉर्ड और आधार कार्ड में दर्ज नाम का मिलान जरूरी होगा. अगर दोनों दस्तावेजों में नाम अलग है तो eKYC की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी. ऐसे उपभोक्ताओं को eKYC शुरू करने से पहले बिजली बिल में नाम सुधार या नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कराने की सलाह दी गई है.
घर बैठे कर सकेंगे eKYC
उपभोक्ताओं को eKYC के लिए अनिवार्य रूप से बिजली कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी. ‘मोर बिजली’ ऐप के माध्यम से घर बैठे eKYC पूरी करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी आती है तो उपभोक्ता संबंधित वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में जाकर अधिकृत कर्मचारियों से सहायता ले सकते हैं.
eKYC के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क
बिजली कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि eKYC की प्रक्रिया पूरी करने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा. मीटर रीडरों को भी उपभोक्ताओं की eKYC में मदद करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में किसी कर्मचारी, मीटर रीडर या अन्य व्यक्ति को eKYC के नाम पर पैसे देने की जरूरत नहीं है.
दस्तावेज पहले से कर लें अपडेट
बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि eKYC शुरू होने से पहले वे अपने बिजली कनेक्शन और आधार कार्ड में दर्ज नाम की जांच कर लें. नाम में अंतर होने पर समय रहते सुधार करा लेना बेहतर रहेगा. सही जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध होने पर eKYC की प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकेगी.
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