CG News : किफायती जन आवास योजना से घर बनना हुआ सस्ता
CG News : छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास योजना के लिए दूसरी अधिसूचना जारी की गई है, ऐसा पहली बार होगा जब प्लाटिंग के लिए 3.25 एकड़ जमीन का महत्व खत्म कर दिया गया है.
जानिए पूरा विवरण
अब न्यूनतम 2 एकड़ जमीन पर भी प्लाटिंग हो सकेगी, जानकारी के मुताबिक, इसमें डेवलपर या कालोनाइजर 25 से 45 प्लॉट निकालकर बेंच पाएंगे.
क्रेडाई ने क्या कहा ?
छत्तीसगढ़ के क्रेडाई का कहना है कि इस नई व्यवस्था से प्लॉट की कीमत कम होगी क्योंकि कम जगह पर ज्यादा प्लॉट बिकेंगे जिससे कीमत खुद ही कम हो जाएगी और 2 एकड़ जमीन की खरीदी लागत भी कम होगी, ऐसे में आने वाले समय में लोगों को मकान और फ्लैट भी कम कीमत पर मिलेंगे.
कुछ नए नियम किये गए लागू
नए नियमों के लागू होने के बाद अब अवैध प्लाटिंग खत्म होने का भी दावा किया जा रहा है और बाद में उन्हें किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना पड़ेगा, अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 24 जून 2025 को पहली अधिसूचना जारी की गई थी.
दूसरी अधिसूचना हुई जारी
साथ ही, अक्टूबर में दूसरी अधिसूचना भी जारी की गई है, जानकारी के अनुसार कई तरह के सुझावों और मांग के बाद कई बदलाव किए गए हैं, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कोई भी बिल्डर, डेवलपर 3.25 एकड़ के बजाय 2 से 10 एकड़ जमीन पर भी प्लाटिंग कर सकेंगे और इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ले – आउट भी पास किया जाएगा.
अधिसूचना के कुछ नियम निम्नलिखित है
कॉलोनी विकास के लिए 3.25 एकड़ जमीन होना अनिवार्य था
कॉलोनी में पहुंच मार्ग के लिए 9 मीटर चौड़ी सड़क बनानी थी, ऐसे ही कई अन्य नियमों में भी पहले की अपेक्षा परिवर्तन किया गया है.


