CG News : सरकारी कर्मचारियों के लिए नई उपस्थिति प्रणाली लागू
CG News : राज्य शासन ने 15 जून से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य कर दी है. अब कर्मचारियों को सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहना होगा और मोबाइल फोन से आधार प्रमाणीकरण द्वारा उपस्थिति दर्ज करनी होगी. स्वास्थ्य विभाग समेत सभी कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू होगी.
आधार-आधारित अटेंडेंस अब अनिवार्य
राज्य शासन ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नया निर्देश जारी किया है. सरकार के नए निर्देशों के अनुसार अब हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वह नियमित हो, संविदा पर हो या दैनिक वेतनभोगी, को सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक दफ्तर में रहना अनिवार्य होगा.
15 जून से शुरू हुआ नया सिस्टम
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि 15 जून से आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है. अब कर्मचारियों को मोबाइल फोन से आधार आधारित प्रमाणीकरण के जरिए अपनी दैनिक हाज़िरी और छुट्टी दर्ज करना अनिवार्य होगा.
समय पर अनुपस्थिति पर होगी कार्रवाई
नई व्यवस्था के तहत यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करता है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी के साथ संस्था प्रमुख की भी मानी जाएगी. इस पूरी व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी और अनुपस्थित पाए जाने पर वेतन कटौती जैसी कार्रवाई की जा सकती है.
स्वास्थ्य विभाग को अलग से निर्देश
इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए हैं. विभाग के सचिव अमित कटारिया ने बताया कि अब सभी स्वास्थ्यकर्मी भी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे.
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