Supreme Court: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। अब दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए यह नियम पिछले 21 साल से लागू है। अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकारी नौकरी (Government Job) पाने के लिए दो बच्चों की पात्रता को बरकरार रखते हुए यह फ़ैसला सुनाया है कि यह किसी वर्ग के साथ भेदभाव एवं संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।
राजस्थान सरकार ने दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी न देने का फ़ैसला लिया था और इसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती भी दी थी, जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह फ़ैसला सुनाया है। राजस्थान सरकार के इस प्रावधान के पीछे परिवार नियोजन को बढ़ावा देना एक अहम उद्देश्य है। आपको बता दें कि राजस्थान में पंचायती चुनाव लड़ने के लिए भी इसी प्रकार के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने आदेश में कहा है कि इसमें कोई दख़ल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह नियम पॉलिसी के दायरे में आता है। यह फ़ैसला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने दिया। कोर्ट ने पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका ख़ारिज कर पीठ ने 12 अक्टूबर, 2022 के राजस्थान हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा है।
दरअसल रामजी लाल जाट ने 31 जनवरी 2017 को रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्ति के बाद 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के तहत उनके इस आवेदन को ख़ारिज कर दिया गया था। क्योंकि 1 जून 2002 के बाद उनके दो से अधिक बच्चे थे।
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