CG News: स्कूल शिक्षा विभाग ने संविलियन और सेवा लाभ को लेकर किया स्थिति स्पष्ट, सभी लाभ नियम अनुसार
CG News: रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग ने एल.बी. संवर्ग शिक्षकों के संविलियन को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग के अनुसार शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना 01 जुलाई 2018 से ही की जा रही है और संविलियन भी इसी तिथि से प्रभावी माना गया है।
सहमति के आधार पर हुआ संविलियन
30 जून 2018 के आदेश के तहत जिन शिक्षकों की सेवा 8 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण थी, उनका संविलियन उनकी सहमति से स्कूल शिक्षा विभाग में किया गया। सभी प्रावधानों का पालन पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
सेवा लाभ और गणना के नियम स्पष्ट
विभाग ने स्पष्ट किया है कि एल.बी. संवर्ग शिक्षकों को सभी सेवा लाभ संविलियन तिथि से ही दिए जाएंगे। पंचायत और नगरीय निकाय से स्थानांतरित शिक्षकों को भी नियमों के अनुसार शासकीय सेवा लाभ प्राप्त हो रहे हैं।
पेंशन पात्रता को लेकर स्थिति साफ
प्रचलित सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अनुसार पेंशन के लिए 10 वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक है। चूंकि सेवा गणना 01 जुलाई 2018 से की जा रही है, इसलिए 10 वर्ष की अवधि 30 जून 2028 को पूर्ण होगी, जिसके बाद ही पेंशन का लाभ दिया जा सकेगा।
भ्रामक जानकारी से बचने की अपील
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि सभी सेवा लाभ नियमों के अनुसार ही दिए जा रहे हैं। विभाग ने अपील की है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दिया जाए।

