CG News: नगरीय निकायों के पेंशनरों को बढ़ी महंगाई राहत, 1 जनवरी 2026 से मिलेगा लाभ
CG News: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी की है. अब सातवें वेतनमान के पेंशनरों को 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी.

सातवें और छठवें वेतनमान पर नई दर
नई व्यवस्था के तहत सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 58 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी. वहीं, छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए यह दर 257 प्रतिशत होगी. बढ़ी हुई दर का लाभ 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा.
अरुण साव के अनुमोदन के बाद आदेश
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद महंगाई राहत बढ़ाने संबंधी पत्र जारी किया गया है. यह पत्र मंत्रालय से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को भेजा गया है. इससे नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा.
सितंबर से दिसंबर 2025 के लिए भी राहत
विभाग ने 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए भी महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी की है. इस अवधि में सातवें वेतनमान के पेंशनरों को 55 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी. यानी पिछली अवधि के लिए भी बढ़ी हुई दर का लाभ दिया जाएगा.
1 जनवरी 2026 से नई दर लागू
नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2026 से नई महंगाई राहत दर लागू होगी. सातवें वेतनमान के पेंशनरों को 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से राहत मिलेगी. इस फैसले से नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
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