CG News: 12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, सवा लाख से ज्यादा लंबित ई-चालानों के निपटारे का मौका
CG News: छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों के लिए ई-चालान को लेकर जरूरी खबर है. राजधानी में पुराने और नए मामलों को मिलाकर सवा लाख से अधिक ई-चालान लंबित बताए जा रहे हैं. इनमें करीब 96,800 मामले कोर्ट में लंबित हैं. ई-चालान का भुगतान नहीं होने की स्थिति में आरसी, फिटनेस, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ काम प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में वाहन मालिकों के लिए लंबित चालानों का निपटारा कराना जरूरी हो गया है.

12 सितंबर को होगी लोक अदालत
लंबित ई-चालानों के समाधान के लिए 12 सितंबर को लोक अदालत आयोजित की जाएगी. वाहन चालक इस अवसर पर अपने लंबित चालानों का निपटारा करा सकेंगे. इसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक वाहन मालिकों को तय समय सीमा के भीतर पंजीयन कराना होगा. लोक अदालत के जरिए लंबित मामलों को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया की तुलना में सरल तरीके से निपटाने का अवसर मिलेगा.
आपसी सहमति से होगा समाधान
लोक अदालत में मामलों का निपटारा संबंधित पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाना और विवादों का जल्द समाधान करना है. ई-चालान से जुड़े मामलों में भी वाहन मालिक इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं. इससे लंबित मामलों की संख्या कम करने के साथ लोगों को समय और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है.
स्थायी लोक अदालतों में कई मामले
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 ए और 22 बी के तहत सार्वजनिक उपयोग से जुड़ी सेवाओं के विवादों के समाधान के लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान है. छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर में वर्ष 2007 से, जबकि दुर्ग और सरगुजा के अंबिकापुर में वर्ष 2011 से स्थायी लोक अदालतें संचालित हो रही हैं. इनमें परिवहन, बिजली-पानी, टेलीफोन, अस्पताल, बीमा, बैंकिंग और सार्वजनिक सफाई जैसी सेवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है.
राष्ट्रीय लोक अदालत से जल्द न्याय
देशभर में तय तारीखों पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला और तालुका स्तर की अदालतों तक लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाता है. इसका उद्देश्य कम समय में बड़ी संख्या में मामलों का समाधान कर लोगों को राहत देना है. ऐसे में 12 सितंबर को होने वाली लोक अदालत लंबित ई-चालानों का निपटारा कराने के लिए वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है.
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