CG News: भृत्य और स्वीपर पदों के लिए बढ़ाई गई शैक्षणिक योग्यता, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया नया आदेश
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के प्रशासकीय विभागों और शासकीय कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती प्रक्रियाओं में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार अब भृत्य (प्यून), फर्राश और स्वीपर जैसे पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर हाईस्कूल यानी 10वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर दिया गया है.
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पहले क्या थी शैक्षणिक योग्यता के नियम
गौरतलब है कि इससे पहले राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में भृत्य, फर्राश, सफाईकर्मी और चौकीदार जैसे पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण रखी जाती थी, जिससे विभिन्न विभागों की भर्तियों में 5वीं या 8वीं पास अभ्यर्थी पात्र होते थे. लेकिन शासकीय कामकाज में बढ़ती दक्षता और न्यूनतम शैक्षणिक मानकों में सुधार लाने के उद्देश्य से अब इसे संशोधित कर 10वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है.
भर्ती नियमों में अन्य प्रमुख पदों पर भी संशोधन
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश में केवल चतुर्थ श्रेणी ही नहीं, बल्कि कई अन्य पदों की योग्यताओं और पदों की संख्या में भी अहम बदलाव किए गए हैं. वाहन चालक (ड्राइवर) पद के लिए 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य किया गया है. वहीं स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड-3 जैसे तृतीय श्रेणी पदों के लिए स्नातक या 10+2 के साथ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा तथा कंप्यूटर टाइपिंग का प्रमाण पत्र आवश्यक कर दिया गया है.
नए पदों का समावेश और भविष्य की प्रक्रिया
शासन द्वारा किए गए इस नए संशोधन के तहत नियमों की अनुसूची में ‘सहायक लेखा अधिकारी’ (लेवल-9) और ‘सहायक उप निरीक्षक-एमटी’ (लेवल-6) जैसे नए पदों को भी शामिल किया गया है. इस महत्वपूर्ण संशोधन के लागू होने के बाद अब भविष्य में आयोजित होने वाली चतुर्थ श्रेणी की सभी नई सीधी भर्तियों में अभ्यर्थियों के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा.


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