CG News: पेंशनरों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 32 महीने का एरियर देने का दिया आदेश
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में अहम फैसला सुनाया है, अदालत ने राज्य सरकार को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने के लंबित पेंशन एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं, जिससे हजारों पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है.
याचिका पर सुनाया फैसला
यह फैसला बस्तर निवासी 80 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रधान पाठक ज्ञानदत्त मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है, न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए पेंशनरों के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया.
भेदभाव पर जताई आपत्ति
हाईकोर्ट ने कहा कि समान परिस्थितियों वाले पेंशनरों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता, अदालत ने पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देरी से लाभ देने वाली व्यवस्था को समानता के सिद्धांत के खिलाफ मानते हुए संबंधित प्रावधानों पर रोक लगाई.
समय सीमा में करना होगा भुगतान
अदालत ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार को अपने हिस्से की वित्तीय जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं, दोनों राज्यों को 120 दिनों के भीतर पात्र पेंशनरों को 32 महीने का एरियर भुगतान सुनिश्चित करना होगा.
हजारों लोगों को मिलेगा फायदा
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लंबे समय से एरियर का इंतजार कर रहे कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, इस आदेश को पेंशनरों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, अदालत ने स्पष्ट किया कि पेंशन से जुड़े मामलों में सरकार को समानता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा, हाईकोर्ट का यह निर्णय पेंशनरों के अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.




