CG News: छूटे हुए और युवा मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, नाम जोड़ने चलेगा विशेष घर-घर सत्यापन अभियान
CG News: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में छूटे हुए, पहली बार मतदान करने वाले और युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है. निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद इस महत्वपूर्ण कार्ययोजना के निर्देश जारी किए हैं.

Pre-SIR और वर्तमान मतदाता सूची की होगी तुलना
अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) वर्तमान मतदाता सूची की तुलना प्री-एसआईआर (pre-SIR) सूची से करेंगे. इसके जरिए उन मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी जिनके नाम पहले तो दर्ज थे, लेकिन वर्तमान सूची में शामिल नहीं हैं. विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत तैयार अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट (ASDD) सूचियों का भी पुनः मिलान किया जाएगा.
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BLOs करेंगे घर-घर सत्यापन
तैयार सूची के आधार पर BLOs घर-घर (H2H) जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे. यदि संबंधित व्यक्ति पात्र पाया जाता है, तो मौके पर ही फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ने की सुविधा दी जाएगी. प्रत्येक बीएलओ प्रति सप्ताह कम से कम 20 से 25 मतदाताओं को कवर करेंगे, ताकि लगभग एक महीने की निर्धारित समय-सीमा के भीतर यह पूरा सत्यापन अभ्यास पूरा किया जा सके.
राजनीतिक दलों और ईआरओ से साझा होगी सूची
बीएलओ द्वारा तैयार सत्यापन रिपोर्ट और भरे गए फॉर्म 6 को सक्षम प्राधिकारी यानी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को सौंपा जाएगा. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचकों का पंजीकरण नियम 1960 के तहत इन पर अग्रिम कार्रवाई होगी. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस अंतिम बूथवार सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए (BLAs) के साथ भी साझा किया जाएगा.
विशेष शिविर और स्वीप गतिविधियों से प्रचार
नामांकन प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए बूथ स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा रैन बसेरों, मजदूर कॉलोनियों, बेघर और वंचित वर्ग के लोगों के लिए विशेष कैंप लगेंगे. स्वीप (SVEEP) गतिविधियों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता फैलाई जाएगी, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से न छूटे.

