CG News: छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, ‘डेला रेसकोर्स एंड इंटरनेशनल पोलो क्लब’ प्रोजेक्ट पर बिक्री-पंजीयन पर रोक
CG News: छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए ‘डेला रेसकोर्स एंड इंटरनेशनल पोलो क्लब’ परियोजना पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह कार्रवाई बिना पंजीकरण परियोजना के प्रचार-प्रसार के मामले में की गई है।

बिना रेरा पंजीकरण किया जा रहा था प्रचार
जांच में सामने आया कि नया रायपुर के सेक्टर-37 में करीब 55 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना का प्रमोटर बिना रेरा पंजीकरण के सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कर रहा था और लोगों को बुकिंग के लिए आमंत्रित कर रहा था। यह रेरा अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
क्रय-विक्रय और पंजीयन पर रोक
प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने पर अपने वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए परियोजना से जुड़े सभी प्लॉट, मकान और यूनिट्स की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है।
रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को निर्देश
रायपुर के जिला पंजीयक और उप-पंजीयक को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस परियोजना से जुड़े किसी भी विक्रय विलेख का पंजीयन अगले आदेश तक स्वीकार न किया जाए, सीजीरेरा की नियमित मॉनिटरिंग के दौरान इस परियोजना के विज्ञापन संज्ञान में आए, जिसके बाद प्रकरण दर्ज कर जांच की गई और कार्रवाई की गई।
निवेशकों के लिए सलाह
प्राधिकरण ने आम लोगों को सलाह दी है कि किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश से पहले उसकी रेरा पंजीकरण स्थिति की जांच जरूर करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के कानूनी या वित्तीय जोखिम से बचा जा सके।
