CG News: उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय, पदोन्नत प्राध्यापकों की संशोधित वरिष्ठता सूची प्रकाशित
CG News: छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम संशोधित वरिष्ठता सूची जारी कर दी है, यह सूची उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय और शासन द्वारा जारी पदोन्नति आदेशों के अनुपालन में प्रकाशित की गई है.

वरिष्ठता निर्धारण का आधार
उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार प्राध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण 01 अप्रैल 2017 एवं 01 अप्रैल 2023 की स्थिति के आधार पर किया गया है, वरिष्ठता निर्धारण में लोक सेवा आयोग से चयन, विषयवार नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण की तिथि, संविलियन तथा नियमितीकरण की तिथि को प्रमुख आधार बनाया गया है.

समान आदेश तिथि पर क्या होगा नियम
विभाग ने स्पष्ट किया है कि, यदि पदोन्नति आदेश की तिथि समान हो, तो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को वरिष्ठता का आधार माना जाएगा, वहीं संविलियन अथवा नियमित नियुक्ति वाले प्राध्यापकों के लिए शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तिथि मान्य होगी.
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि
जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यदि किसी पदोन्नत प्राध्यापक को अंतिम वरिष्ठता सूची पर आपत्ति हो, तो वे 20 जनवरी 2026 तक निर्धारित प्रारूप में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.
प्राचार्यों को निर्देश
उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी संबंधित शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि, वे वर्ष 2017 एवं 2023 की अंतिम वरिष्ठता सूची का विधिवत प्रकाशन कर सभी संबंधित प्राध्यापकों को इसकी जानकारी दें.



