CG News: छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू, संपत्ति मूल्यांकन में पारदर्शिता की नई पहल
CG News: छत्तीसगढ़ में स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण को अधिक पारदर्शी और तार्किक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित नई गाइडलाइन दरों को अनुमोदन देते हुए 20 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है.
नई गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण
पिछले पाँच वर्षों से गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण नहीं होने के कारण नगरीय क्षेत्रों में कई विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई थीं, नई गाइडलाइन में इन सभी कमियों को दूर करते हुए दरों का युक्तियुक्त निर्धारण किया गया है, जिससे आम नागरिकों को संपत्ति के मूल्य को समझने में अब आसानी होगी.
नई व्यवस्था में 102 कंडीकाएं
नई व्यवस्था के तहत नगर पालिका क्षेत्रों में पहले मौजूद 200 कंडिकाओं को घटाकर 102 कंडिकाएं कर दिया गया है, एक ही वार्ड में अलग-अलग दरों और कंडिकाओं के कारण जो भ्रम की स्थिति थी, उसे समाप्त कर दरों को अधिक सरल और स्पष्ट बनाया गया है, वार्ड परिसीमन के बाद परिस्थितियों के अनुरूप कंडिकाओं में संशोधन करते हुए दरें तय की गई हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित दरों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि, वर्ष 2025–26 की गाइडलाइन में समान क्षेत्रों की दरों को एकरूप किया गया है, जिससे औसतन लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलती है.
इस पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य
इसी प्रकार अन्य वार्डों और प्रमुख मार्गों पर आमने-सामने स्थित क्षेत्रों की दरों को समान रखते हुए संतुलित वृद्धि की गई है, बरोण्डा चौक सहित कई क्षेत्रों में भी औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया है, राज्य सरकार द्वारा किए गए इस पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य वास्तविक बाजार मूल्य को गाइडलाइन दरों में शामिल करना है, ताकि संपत्ति की खरीदी-बिक्री, स्टांप शुल्क और पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बढ़े, यह पहल छत्तीसगढ़ में एक सुगम, न्यायसंगत और जनहितैषी संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.



