CG News: बिलासपुर में रियल एस्टेट परियोजना ‘सौराष्ट्र’ का RERA पंजीयन रद्द, घर और प्लॉट खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रियल एस्टेट परियोजना ‘सौराष्ट्र’ को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी CGRERA ने परियोजना की स्वीकृत विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद उसका रेरा पंजीयन भी रद्द कर दिया है, प्राधिकरण ने यह कार्रवाई स्वतः संज्ञान लेते हुए की है, इस फैसले के बाद मकान, फ्लैट या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए किसी भी परियोजना में निवेश से पहले दस्तावेजों की जांच करना और भी जरूरी हो गया है.

बिलासपुर के अग्रय नगर में स्थित है परियोजना
प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार, ‘सौराष्ट्र’ नाम की यह रियल एस्टेट परियोजना बिलासपुर जिले के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12 में खसरा नंबर 1551 पर स्थित है, परियोजना के प्रमोटर नमन गोयल बताए गए हैं, इसका पंजीयन CGRERA में दर्ज था, हालांकि संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की विकास अनुज्ञा निरस्त किए जाने के बाद इसके रेरा पंजीयन को लेकर भी कार्रवाई की गई.
विकास अनुमति निरस्त होने के बाद हुई कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, परियोजना को संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के अंतर्गत विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी, बाद में संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने इस स्वीकृति को निरस्त कर दिया, इसके बाद CGRERA ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और नियमानुसार प्रकरण की समीक्षा की, प्राधिकरण ने पाया कि विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है.
![]()
5 अक्टूबर 2026 को आदेश
प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के माध्यम से ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का रेरा पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया, इस कार्रवाई का आधार परियोजना की स्वीकृत विकास अनुज्ञा का निरस्त होना बताया गया है, यह मामला रियल एस्टेट परियोजनाओं में आवश्यक अनुमतियों और वैधानिक प्रक्रियाओं के पालन के महत्व को सामने लाता है, खरीदारों के लिए भी यह जरूरी है कि वे किसी परियोजना के पुराने पंजीयन रिकॉर्ड के बजाय उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करें.
प्लॉट या मकान खरीदने से पहले इन दस्तावेजों की करें जांच
CGRERA ने नागरिकों, भूखंड खरीदारों और संभावित निवेशकों से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में पैसा लगाने से पहले उसके रेरा पंजीयन की वर्तमान स्थिति की जांच करें, साथ ही स्वीकृत विकास अनुमति और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन भी करें, केवल परियोजना के पहले से पंजीकृत होने या प्रचार में रेरा नंबर दिए जाने के आधार पर निवेश का फैसला नहीं लेना चाहिए, संबंधित अनुमतियों की वैधता और मौजूदा स्थिति की पुष्टि करना भी आवश्यक है.
CGRERA की वेबसाइट पर मिलेगी परियोजनाओं की जानकारी
नागरिक छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकृत परियोजनाओं और उनके पंजीयन की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के दूरभाष नंबर पर संपर्क किया जा सकता है, किसी भी मकान, फ्लैट या प्लॉट की खरीद से पहले दस्तावेजों की जांच करने से संभावित आर्थिक जोखिमों से बचने में मदद मिल सकती है.
यह भी पढ़ें : CG News: छत्तीसगढ़ में पर्यटन और खेल को बढ़ावा देने की तैयारी, 1000 करोड़ से ज्यादा निवेश का लक्ष्य


One Response