CG News: छत्तीसगढ़ में यात्री बसों में वीएलटीडी अनिवार्य, परिवहन विभाग का बड़ा फैसला
CG News: छत्तीसगढ़ में यात्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य की सभी यात्री बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाना और उसे सक्रिय रखना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने वाले बस संचालकों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन सचिव ने ली समीक्षा बैठक
परिवहन सचिव एवं आयुक्त श्री एस. प्रकाश ने इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में बस संचालकों और अधिकृत वेंडरों की संयुक्त बैठक लेकर वीएलटीडी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन बसों में अभी तक यह डिवाइस नहीं लगी है, वे 15 दिनों के भीतर इसे अनिवार्य रूप से स्थापित करें।
![]()
सक्रिय न होने पर भी होगी कार्रवाई
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन बसों में वीएलटीडी लगी है लेकिन सक्रिय नहीं है, उन्हें तुरंत चालू किया जाए। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के बाद नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सैटेलाइट सिस्टम से रियल टाइम मॉनिटरिंग
राज्य मुख्यालय के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी बसों की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। सैटेलाइट आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से बस की लोकेशन, मार्ग और समयबद्ध संचालन पर नजर रखी जाएगी। यात्रियों को संगवारी ऐप के जरिए बस की वास्तविक स्थिति की जानकारी भी मिलेगी।
एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम से बढ़ेगी निगरानी
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर ने बताया कि सभी जिलों में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे (ANPR) और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों की तुरंत पहचान हो सकेगी।
महिला और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर
यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप लिया गया है। 2025 में हुए गंभीर सड़क हादसों के बाद सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
यह भी पढ़ें : CG News: लखनपुर में शाला प्रवेश उत्सव: मंत्री राजेश अग्रवाल ने विद्यार्थियों का किया आत्मीय स्वागत

