CG News : गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी विवाद: हाई कोर्ट से प्रोफेसरों को नहीं मिली राहत
CG News : गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों को एनएसएस कैंप में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने के मामले में संलिप्त सात प्रोफेसरों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।
मुख्य न्यायाधीश राकेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस गंभीर मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रतीत होता है और इसकी जांच आवश्यक है।
घटना का विवरण:
मामला कोटा थाना क्षेत्र का है, जहां छात्रों की शिकायत पर यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 190, 196(1)(बी), 197(1)(बी), 197(1)(सी), 299, 302 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
स्पा की आड़ में शातिर रैकेट, राजधानी में बड़ी कार्रवाई
एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) की शिवतराई गांव में 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक एक सप्ताह की शिविर योजना आयोजित की गई थी। इस दौरान ईद के दिन समन्वयक दिलीप झा, मधुलिका सिंह, सूर्यभान सिंह, डॉ. ज्योति वर्मा, प्रशांत वैष्णव, बसंत कुमार और डॉ. नीरज कुमारी पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए बाध्य किया।
न्यायिक दृष्टिकोण:
कोर्ट का कहना है कि छात्रों की ओर से लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, और इस पर उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच जरूरी है। एफआईआर को खारिज करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस चरण पर हस्तक्षेप उचित नहीं है।
इस प्रकरण ने शिक्षा संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता और जबरदस्ती जैसे मुद्दों को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। मामले की आगामी सुनवाई और जांच रिपोर्ट आने तक स्थिति पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।
यह भी पढ़े : CG News : मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस के ‘संविधान बचाओ यात्रा’ पर तंज कसा
