CG News : आधा दर्जन अफसर को नोटिस हाई कोर्ट का सख्त कदम
CG News : बिना अधिग्रहण के किसान की जमीन पर सड़क निर्माण करने और कोर्ट के आदेश के बाद भी मुआवजा किसानों को नहीं देनी पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई,
सुनवाई के बाद कोर्ट ने तक्कालीन कलेक्टर एसडीएम सहित कई लोगो को इसमें दोषी पाया है, कोर्ट ने इन अधिकारियों को 3 सितंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है,
पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले का है जो की शक्ति जिले में शामिल है, यहां के ग्राम अंडी करारी निवासी नेतराम भारद्वाज और भवनीलाल भारद्वाज की जमीन पर बिना अधिग्रहण के लोक निर्माण विभाग के द्वारा यहां पर सड़क का निर्माण कर दिया गया,
इस पर भू स्वामियों के द्वारा कलेक्टर जांजगीर के समक्ष विधिवत जमीन अधिग्रहण का मुआवजा दिलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परंतु इस आवेदन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी, जन किसानो के द्वारा आधिव्कता के माध्यम से हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की,
कोर्ट के आदेश का पालन 2 वर्ष बाद भी नहीं
नवंबर 2022 में जस्टिस आरसीएफ सामंत ने सुनवाई में पाया कि याचिकर्ताओं की भूमि 2012 में ली गई कोर्ट ने जांच कर्ताओं को 15 दिनों के भीतर आप भी आभ्य्वेदन देने और उत्तरदाई कलेक्टर और भूवर्जन अधिकारी को 120 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से दावे की जांच करने के लिए और अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया,
और निर्धारित समय सीमा के अंदर जो भी जमीन का मुआवजा होता है उसका भुगतान करने का भी आदेश दिया, परंतु इस आदेश का दो वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी पालन नहीं हुआ, जिसके चलते अभिव्यक्ति योगेश चंद्र के माध्यम से पुनः हाई कोर्ट में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर याचिका दर्ज की गयी,
3 सितंबर तक उपस्थित होना पड़ेगा
पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश नही मानने वालो की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया था, मगर इस जवाब में आदेश का पालन किए जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की बात नहीं कही गई है, जिसके चलते कोर्ट इनके जवाब से असंतुष्ट हुआ, और अब अवमानना कार्यवाही की चेतावनी देते हुए इनको 3 सितंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं.
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Author: Safeek khan
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