CG News: BS6 वाहनों के लिए PUC नियम में बड़ा बदलाव, तीन साल तक नहीं कराना पड़ेगा रिन्यू
CG News: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है, जिसके तहत BS6 वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, इससे राज्य में चल रहे 25 लाख से अधिक BS6 वाहन मालिकों को बार बार PUC कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
नए नियम में बढ़ेगी PUC की वैधता
प्रस्ताव के अनुसार गैर परिवहन वाले नए BS6 वाहनों को एक बार PUC कराने पर तीन साल तक प्रमाणपत्र मान्य रहेगा, जबकि परिवहन वाहनों के लिए इसकी वैधता दो साल होगी, वहीं पुराने वाहनों के लिए भी उनकी उम्र के आधार पर नई वैधता अवधि तय करने का प्रस्ताव रखा गया है.
नागरिकों से मांगे गए सुझाव
मंत्रालय ने मसौदा जारी कर आम नागरिकों से सुझाव और दावा आपत्तियां मांगी हैं, सभी सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी, नए नियम लागू होने से वाहन मालिकों का समय और खर्च दोनों बचेंगे, जबकि अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर निगरानी पहले की तरह जारी रहेगी.
मोबाइल रिचार्ज जैसी होगी व्यवस्था
प्रस्तावित नियम के अनुसार PUC समाप्त होने से 10 दिन पहले नवीनीकरण कराने पर नई वैधता पुरानी अवधि खत्म होने के बाद से लागू होगी, जबकि समय सीमा समाप्त होने के बाद रिन्यू कराने पर नई वैधता उसी दिन से प्रभावी मानी जाएगी, इससे प्रक्रिया और अधिक सुविधाजनक होगी.
बिना PUC के भारी जुर्माने का प्रावधान
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना वैध PUC के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना या छह महीने तक की जेल हो सकती है, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है, दोबारा नियम तोड़ने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होने की कार्रवाई भी हो सकती है.




