CG News : जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव की 50 लाख की संपत्ति फ्रीज
CG News : पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान “ऑपरेशन आघात” के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की है। जिले के कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव की लगभग 50 लाख 64 हजार 653 रुपये मूल्य की संपत्ति को सफेमा (SAFEMA) कोर्ट मुंबई के आदेश पर फ्रीज किया गया है। फ्रीज की गई संपत्तियों में उसका मकान, चार मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और एक मारुति स्विफ्ट कार शामिल है.
पुलिस अधीक्षक ने दी सूचना
पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, उन्होंने बताया कि यह कदम नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की सख्त नीति का हिस्सा है, उन्होंने कहा, “गांजा तस्करी से कमाई गई अवैध संपत्ति पर कार्रवाई जारी रहेगी, यह उन सभी के लिए स्पष्ट संदेश है जो नशे के व्यापार में लिप्त हैं कि वे यह अवैध काम छोड़ दें, अन्यथा उनकी कमाई गई संपत्ति जब्त कर ली जाएगी.”
कुख्यात तस्कर भेजा गया जेल
जानकारी के अनुसार, कुख्यात तस्कर रोहित यादव, ग्राम जामझोर (चौकी कोतबा) का निवासी है और लंबे समय से गांजा तस्करी में संलिप्त रहा है,वर्ष 2021 में कोतबा पुलिस ने उसे उसके साथियों सहित 20.570 किलो ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था,उसके खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20(B) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था.
रोहित यादव के के कारनामों का हुआ खुलासा
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रोहित यादव का अपराध इतिहास पुराना है, वर्ष 2013 में भी वह 13 किलो ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार हुआ था, इसके अलावा, 2017 में अंबिकापुर पुलिस ने उसे 23.630 किलो ग्राम गांजा के साथ और 2023 में 82 किलो ग्राम गांजा के साथ पकड़ा था,हर बार उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, परंतु वह जेल से छूटने के बाद फिर से तस्करी करने लगा.
कार्रवाई के वावजूद भी बदलाव नहीं
लगातार कार्रवाई के बावजूद जब रोहित यादव ने अपनी आपराधिक गतिविधियां नहीं रोकीं, तो पुलिस ने उसके खिलाफ सफेमा (SAFEMA) के तहत संपत्ति जांच की प्रक्रिया शुरू की,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीओपी पत्थलगांव धुर्वेश कुमार जायसवाल को जांच की जिम्मेदारी दी गई। जांच में यह पाया गया कि रोहित यादव की कुल संपत्ति 50 लाख रुपये से अधिक है, जबकि उसका पेशा केवल खेती-किसानी का था, जिससे इतनी बड़ी संपत्ति का अर्जन संभव नहीं था,पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह संपत्ति गांजा तस्करी के अवैध व्यापार से अर्जित की गई थी.
अंतरिम आदेश हुआ जारी
एसडीओपी जायसवाल की जांच रिपोर्ट सक्षम अधिकारी एवं प्रशासक (SAFEMA) कोर्ट, मुंबई को भेजी गई, वहां रोहित यादव को दो बार अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन वह कोई ठोस जवाब पेश नहीं कर सका, इसके बाद कोर्ट ने NDPS एक्ट की धारा 68(f)(1) के तहत उसकी संपत्ति को जप्त/फ्रीज करने का अंतरिम आदेश जारी किया. यह कार्रवाई जशपुर पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, पूरे सरगुजा रेंज में सफेमा के तहत यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है,इससे पहले मार्च 2025 में थाना बागबहार क्षेत्र के कुख्यात तस्कर हीराधर यादव की 1 करोड़ 38 लाख 82 हजार 134 रुपये मूल्य की संपत्ति को भी जशपुर पुलिस ने फ्रीज कराया था.
एसएसपी ने दिए निर्देश
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस का “ऑपरेशन आघात” आगे भी जारी रहेगा,उन्होंने कहा कि कुछ और गांजा तस्कर पुलिस की रडार पर हैं, जिनकी अवैध संपत्ति की जांच की जा रही है, उन्होंने इस कार्रवाई में एसडीओपी धुर्वेश कुमार जायसवाल की पेशेवर दक्षता की सराहना करते हुए कहा कि, “इस तरह की कार्रवाई नशे के कारोबार को पूरी तरह खत्म करने के लिए पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
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