CG COURT : स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थल के पास नहीं खुलेगे ठेके
CG COURT : राज्य के शासन ने हाईकोर्ट को यह बताया है की स्कूल कॉलेज, धार्मिक स्थलों, से तकरीबन 100 मीटर की दूरी के बाद ही, अबसे शराब के ठेके खुलेगी, इससे पहले इनकी दूरी महज 50 मीटर की थी, जिसे अब बदल दिया गया है, इसके बाद भी कहीं से शिकायत आएगी तो शक्ति की जाएगी और शराब दुकानो पर कार्यवाही की जाएगी, नियम और प्रावधानों के आधार पर ही शराब की दुकाने अब से संचालित होगी, और तो और हाईवे से शराब दुकानों की दूरी 500 मी से अधिक होनी चाहिए, और इन सब का अब राज्य शासन द्वारा पालन कराया जा रहा है,
प्रशासन के जवाब के बाद ही बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका को निराकृत कर दिया है, बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा स्कूलों कॉलेजों, और धार्मिक स्थल, समेत खेल के मैदान, और अस्पताल के आसपास, काफी सारी शराब की दुकानें संचालित हो रही थी, इन पर प्रकाशित खबरों को बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान में लिया था, चीफ जस्टिस रमेश सिंह की बेंच ने मामले को जनहित याचिका के रूप में बिलासपुर हाईकोर्ट में स्वीकार किया था, और राज्य शासन और जिला प्रशासन को जवाब के लिए कहा था, जानकारी के लिए आपको बता दे की जिले में 65 देसी और विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन हो रहा है,
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मारपीट और गुंडागर्दी होती है
स्कूल और कॉलेज के पास यदि शराब की दुकानों का संचालन किया जाता है, तो छात्र-छात्राओं समेत स्कूल कॉलेज प्रबंधन को हमेशा सुरक्षा को लेकर एक डर बना रहता है, और उनके सामने एक परेशानी लगभग हमेशा ही खड़ी रहती है, खासकर महिला छात्राओं को इससे ज्यादा मुश्किल होती है, शराब दुकानों के आसपास आए दिन मारपीट और गुंडागर्दी और छेड़खानी जैसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन प्रशासन का ध्यान कभी खुद इन सब चीजो पर क्यों नहीं गया.
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Author: Safeek khan
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