CG News: रायपुर में पांच पर्वों पर मांस-मटन की बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर सामान जब्त
CG News: रायपुर नगर निगम ने शहर में पांच प्रमुख पर्वों के दौरान मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. इस अवधि में निगम सीमा के भीतर पशुवध गृह के साथ मांस-मटन की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी. होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे संबंधित प्रतिष्ठानों में मांस-मटन बेचने या ग्राहकों को परोसने पर भी प्रतिबंध रहेगा. यह व्यवस्था तय तारीखों पर लागू होगी.
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स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश
महापौर मीनल चौबे के निर्देश के बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. निगम के मुताबिक प्रतिबंध लागू रहने के दौरान यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री होती मिली, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जा सकती है. नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पांच अलग-अलग तारीखों पर रोक
नगर निगम ने जिन तारीखों के लिए प्रतिबंध तय किया है, उनमें 14 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिन, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर को संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा शामिल हैं. इन अवसरों पर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.
दुकानों के साथ होटल भी शामिल
आदेश के अनुसार केवल मांस-मटन की दुकानों पर ही यह नियम लागू नहीं होगा, बल्कि पशुवध गृह भी बंद रहेंगे. इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य ऐसे प्रतिष्ठान भी इसके दायरे में होंगे, जहां मांस-मटन बेचा या परोसा जाता है. निगम की ओर से इन स्थानों पर नियमों के पालन की निगरानी की जाएगी.
जांच के लिए टीमें रहेंगी सक्रिय
प्रतिबंध का पालन कराने के लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है. संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगे और प्रतिबंधित दिनों में बिक्री पर नजर रखेंगे. यदि नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो मांस-मटन जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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