CG News: पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट लेवी में कटौती, जानिए नई दरें और घरेलू कीमतों पर असर
CG News: केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाली लेवी में कटौती की है. वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक 16 सितंबर से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर संशोधित दरें लागू हो गई हैं. यह बदलाव अगले पखवाड़े के लिए किया गया है और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के आधार पर आगे इसकी समीक्षा की जाएगी.

पेट्रोल पर अब 50 पैसे लेवी
नई व्यवस्था में पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली लेवी को 1 रुपये प्रति लीटर घटाया गया है. पहले यह शुल्क 1.50 रुपये प्रति लीटर था, जिसे अब घटाकर 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है. यानी पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लागू शुल्क में सीधे 1 रुपये प्रति लीटर की कमी हुई है.
डीजल पर 5 रुपये की कटौती
डीजल के निर्यात पर लगने वाली कुल लेवी में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है. पहले यह 25 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब घटकर 20 रुपये प्रति लीटर हो गई है. पिछली दर में 24 रुपये SAED और 1 रुपये Road and Infrastructure Cess शामिल था. नई व्यवस्था में SAED को 20 रुपये किया गया है और RIC को शून्य कर दिया गया है.
ATF पर भी शुल्क कम
हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के निर्यात पर भी शुल्क घटाया गया है. पहले ATF पर 19 रुपये प्रति लीटर लेवी लागू थी, जिसे 4 रुपये घटाकर अब 15 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. पेट्रोलियम उत्पादों पर इन शुल्कों की समीक्षा सरकार हर पखवाड़े अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के आधार पर करती है.
घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमत पर सीधा असर नहीं
इस फैसले को घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के सीधे संकेत के तौर पर नहीं देखा जा सकता. सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधन निर्यात लेवी से संबंधित है और घरेलू खपत के लिए पेट्रोल-डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी दरों में बदलाव नहीं किया गया है. घरेलू खुदरा कीमतें कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत, विनिमय दर, स्थानीय करों और तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं.


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