CG News: दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में पद चिन्हित, नेत्रहीन अभ्यर्थियों को भी मिलेगा अफसर बनने का मौका
CG News: छत्तीसगढ़ में करीब पौने आठ लाख दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित पदों की संशोधित सूची जारी कर दी है. इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अलग-अलग पदों को विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के अनुसार चिन्हित किया गया है. अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों को पद के साथ उससे संबंधित दिव्यांगता कोड और काम की प्रकृति भी देखनी होगी.

नेत्रहीन भी बन सकेंगे अधिकारी और कर्मचारी
नई व्यवस्था में दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए भी कई सरकारी पदों के अवसर तय किए गए हैं. इसका मतलब है कि पात्र नेत्रहीन अभ्यर्थी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी या कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति पा सकेंगे. यह फैसला राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया है. अलग-अलग श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों की क्षमता और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पदों का चिह्नांकन किया गया है.
पदोन्नति वाले पदों पर भी लागू होगा चिह्नांकन
सरकार ने पदोन्नति को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया है. यदि किसी सरकारी पद का फीडर कैडर यानी पोषक वर्ग दिव्यांगजनों के लिए चिन्हित है, तो उससे जुड़े पदोन्नति वाले पद को भी उसी आधार पर चिन्हित माना जाएगा. इस व्यवस्था से दिव्यांग कर्मचारियों को केवल सीधी भर्ती में ही नहीं, बल्कि आगे पदोन्नति के अवसरों में भी लाभ मिल सकेगा. इससे सरकारी सेवाओं में दिव्यांग कर्मचारियों के करियर को आगे बढ़ाने का रास्ता मजबूत होगा.
मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद मिलेगी नियुक्ति
चिन्हित पद पर नियुक्ति से पहले अभ्यर्थी की दिव्यांगता और प्रमाणपत्र की जांच जरूरी होगी. राज्य मेडिकल बोर्ड शारीरिक अक्षमता की स्थिति का परीक्षण करेगा और दिव्यांगता प्रमाणपत्र की सत्यता की पुष्टि की जाएगी. इसके बाद संबंधित विभाग यह देखेगा कि अभ्यर्थी संबंधित पद के कार्य के लिए उपयुक्त है या नहीं. सीधी भर्ती में आरक्षण का लाभ केवल सक्षम प्राधिकारी से जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र रखने वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति को मिलेगा.
पुरानी अधिसूचना की जगह लागू हुई संशोधित सूची
राज्य सरकार ने इस नई अधिसूचना के जरिए समाज कल्याण विभाग की 25 सितंबर 2014 की पूर्व अधिसूचना को अधिक्रमित कर दिया है. हालांकि, जिन नए या संशोधित पदों को नई सूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन वे 25 फरवरी 2026 की पिछली अधिसूचना में चिन्हित थे, उनके संबंध में पुरानी सूची प्रभावी रहेगी. सरकार के इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध पदों और आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट हो गई है.

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