CG News: जन्माष्टमी पर शराब और मांस की बिक्री पर रोक, बार-रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी शराब
CG News: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार प्रदेश की सभी देशी और विदेशी शराब दुकानें जन्माष्टमी के दिन बंद रहेंगी. यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू होगी.

बार और रेस्टोरेंट में भी नहीं परोसी जाएगी शराब
शराब दुकानों के अलावा बार, क्लब बार और रेस्टोरेंट में भी शुक्रवार को शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी. यानी जन्माष्टमी के दिन शराब की बिक्री के साथ उसके परोसने पर भी प्रतिबंध रहेगा. आबकारी विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

मांस की दुकानों पर भी रहेगी पाबंदी
जन्माष्टमी के अवसर पर मांस की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है. नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अलग आदेश जारी किया है. इसके तहत नगरीय निकाय क्षेत्रों में संचालित मांस बिक्री की सभी संबंधित दुकानें जन्माष्टमी के दिन बंद रखी जाएंगी.
पशु वध गृह भी रहेंगे बंद
सरकारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी पशु वध गृह भी जन्माष्टमी के दिन बंद रहेंगे. नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले संबंधित वध गृहों और मांस दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं. इसका उद्देश्य पर्व के दौरान निर्धारित प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करना है.
आबकारी और नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश
जन्माष्टमी को लेकर शराब और मांस की बिक्री पर रोक के लिए दोनों विभागों की ओर से अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं. आबकारी विभाग ने शराब दुकानों, बार और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं, जबकि नगरीय प्रशासन विभाग ने मांस की दुकानों और पशु वध गृहों को बंद रखने का आदेश दिया है. जन्माष्टमी के दिन इन प्रतिबंधों का पालन करना संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य रहेगा.
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