CG News: नए कानून के तहत राजधनी में पहला मामला दर्ज
CG News: 1 जुलाई से पूरे देश में नया कानून लागू हो गया, और अंग्रेजी हुकूमत के कानून को खत्म कर दिया गया नए कानून के तहत पहली FIR छत्तीसगढ़ जिले के हसौद थाने में दर्ज की गई है हसौद थाने में मारपीट से संबंधित मामला रात करीब 1:00 बजे दर्ज हुआ है, नए कानून आने के बाद से ही पूरे प्रदेश में सभी थानों में उतशाह मनाया गया, राजधानी के हसौद थाने में नोहर दास ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी,
पुलिस ने अमित सिंह राजपूत के खिलाफ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप दर्ज किया है, इसमें अपराध धारा 296 351(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया है इससे पहले केस धरा 292, 506 आईपीसी के तहत होता था इसके बाद अभनपुर पुलिस ने संतोष सिंह की शिकायत पर कुछ घंटे के भीतर ही मर्ग कायम किया,
प्रदेश में विधायक और मंत्री ने भी थाने पहुंचकर थाने का जायजा लिया, और पाया की FIR लिखने वाला मुंशी अभी भी नए और पुराने कानून को समझ और धाराओं का अध्ययन कर रहा है, 1 जुलाई से पहले जो भी मामला दर्ज हुआ है उसमे नए कानून नही लगेगे, उन मामलों की जांच पुराने ही कानून के तहत होगी, नई धारा नया कानून केवल 1 जुलाई के बाद से दर्ज किए गए केशों में लागू होगा, और इन केसों के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है
रिटायर्ड डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा पुराना कानून अंग्रेज के समय का था उसको देखते हुए कानून बनाया गया था, इन कानून में काफी बदलाव की जरूरत थी, नया कानून समय के अनुकूल है इससे लोगों का फायदा होगा वर्तमान को देखते हुए नए कानून पर फोकस किया जाएगा