CG News: छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम को मजबूत करने के निर्देश, सभी नागरिक सेवाएं दायरे में लाने पर जोर
CG News: छत्तीसगढ़ मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सभी विभागों के सचिवों की बैठक लेकर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की।
सभी जनसेवाएं अधिनियम के दायरे में होंगी
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जनता से जुड़ी सभी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाए और उन्हें ऑनलाइन किया जाए, ताकि नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकें।
देरी पर होगी जिम्मेदारी तय
उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय सीमा में सेवाएं न देने पर संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
नई सेवाओं की पहचान पर जोर
बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी विभाग अपने अंतर्गत आने वाली अतिरिक्त सेवाओं को चिन्हित कर अधिनियम में शामिल करने के प्रस्ताव भेजें, ताकि अधिक से अधिक सेवाएं जनता को समय पर उपलब्ध हो सकें।
डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम पर फोकस
सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने बताया कि अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में सेवाओं की मैपिंग की गई है और इसे और प्रभावी बनाने की दिशा में काम जारी है, इस बैठक में कई वरिष्ठ सचिव और विभागीय अधिकारी शामिल हुए, जिनमें गृह, पंचायत, आदिम जाति विकास, कृषि, ऊर्जा, नगरीय प्रशासन और अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
