CG News: अब रेलवे में टिकट कैंसल, बोर्डिंग और क्लास अपग्रेड होंगे आसान और सुविधाजनक
CG News: 1 अप्रैल से रेलवे में नए नियम लागू होंगे। अब शुरुआती स्टेशन से ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा केवल चार्ट तैयार होने तक ही थी। यदि कोई यात्री शुरुआती स्टेशन से ट्रेन में नहीं बैठ पाता है, तो वह अगला सुविधाजनक स्टेशन चुनकर अपनी कन्फर्म सीट खोए बिना यात्रा कर सकता है।

ऑन-बोर्ड सफाई सेवाओं का मिशन
सभी सामान्य और अनारक्षित डिब्बों में ऑन-बोर्ड सफाई सेवाओं को मिशन के रूप में शुरू किया गया है। इसके तहत कुल 86 रेलगाड़ियों को चयनित किया गया है, और इस योजना में शामिल होने के लिए पांच ज़ोनल रेलवे पहले ही अभिरुचि जाहीर कर चुके हैं, यात्रियों को रिफंड पाने के लिए अब टिकट कैंसल 72, 24 और 8 घंटे पहले करना होगा। यह बदलाव आरक्षण चार्ट तैयार करने की नई प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है। यात्रियों से इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
रिफंड की नई व्यवस्था
• 8-24 घंटे पहले टिकट कैंसल पर 50% रिफंड।
• 24-72 घंटे पहले कैंसल पर 25% कटौती के साथ रिफंड।
• 72 घंटे से अधिक पहले कैंसल पर अधिकतम रिफंड और केवल फ्लैट शुल्क।
• 8 घंटे से कम समय पर कैंसल पर कोई रिफंड नहीं।
ई-टिकट में बदलाव
अब यात्री देश के किसी भी स्टेशन से ऑफलाइन टिकट कैंसल कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, नागपुर से रायपुर के लिए लिया गया टिकट रायपुर या नागपुर किसी भी काउंटर से कैंसल किया जा सकेगा, ई-टिकट के लिए टीडीआर जमा करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। अब रिफंड अपने आप ही मिल जाएगा। इसके साथ ही यात्री प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपनी क्लास अपग्रेड कर सकेंगे, जबकि पहले यह केवल चार्ट बनने तक ही संभव था।

