CG News: छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं के लिए सख्त कानून लागू, नकल और पेपर लीक पर कड़ी सजा
CG News: छत्तीसगढ़ में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, विधानसभा में नया कानून पारित किया गया है, जिसमें नकल और पेपर लीक जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना और योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर देना है, सरकार चाहती है कि, परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से भरोसेमंद और सुरक्षित बने.

नकल और पेपर लीक पर सख्ती
कानून के तहत पेपर लीक, फर्जी अभ्यर्थी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल को गंभीर अपराध माना गया है, ऐसे मामलों में 3 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि कोई संगठित गिरोह इस तरह के अपराध में शामिल पाया जाता है, तो उस पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी रखा गया है.
नकल करने पर परीक्षा से प्रतिबंध
यदि कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा और उसे 1 से 3 साल तक परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है, इस कानून में परीक्षा से जुड़ी एजेंसियों, आईटी कंपनियों और परीक्षा केंद्रों के प्रबंधकों को भी जिम्मेदार बनाया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो.
जांच प्रक्रिया में सुधार
कानून के तहत परीक्षा से जुड़े मामलों की जांच उप निरीक्षक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी, जिससे जांच की गुणवत्ता बनी रहेगी, इस नए कानून के लागू होने से छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी और युवाओं को उनकी मेहनत के आधार पर सही अवसर मिल सकेगा, सरकार का यह कदम परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है.



