CG News: राज्य में गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण, तीन जिलों से शुरुआत
CG News: बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। नई दरें 13 फरवरी 2026 से लागू होंगी। नागरिक नई दरों की जानकारी जिला पंजीयन कार्यालयों और विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों में भी दरें चरणबद्ध जारी होंगी।
तीन जिलों में गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण मंजूर
छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू हैं। राज्य शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को आवश्यकता अनुसार दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में अनुमोदन
उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण और समग्र समीक्षा की गई। गहन विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदित कर दिया है।
13 फरवरी से प्रभावी होंगी नई दरें
बोर्ड द्वारा स्वीकृत नवीन गाइडलाइन दरें इन तीनों जिलों में 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक और संबंधित हितधारक नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों से प्राप्त संशोधित प्रस्तावों का परीक्षण कर गाइडलाइन दरें चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएंगी। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।


