CG News: छत्तीसगढ़ में नया पेंशन नियम लागू, 4 लाख लोगों पर होगा असर
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों और भविष्य की पेंशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन निधि नियम, 2026 को लागू कर दिया है, यह नया नियम राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, नए नियमों का सीधा असर प्रदेश के लगभग चार लाख पेंशनधारियों और भविष्य में पेंशन पाने वालों पर पड़ेगा.
पेंशन निधि का अलग फंड में संरक्षण
नए नियमों के अनुसार पेंशन के लिए जमा होने वाली राशि को एक अलग पेंशन निधि में सुरक्षित रखा जाएगा, यह निधि केवल पेंशन और उससे जुड़े भुगतान के लिए ही उपयोग की जाएगी, यानी पेंशन राशि को किसी अन्य सरकारी काम में खर्च नहीं किया जा सकेगा, यह कदम पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

निधि प्रबंधन समिति का गठन
सरकार पेंशन निधि के निवेश और प्रबंधन के लिए एक निधि प्रबंधन समिति भी गठित करेगी, इस समिति में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, समिति यह तय करेगी कि, पेंशन फंड की रकम कहां और कैसे निवेश की जाए, ताकि पैसा सुरक्षित रहे और उस पर उचित लाभ भी मिले.
नियमित समीक्षा और रिपोर्टिंग
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि, पेंशन फंड की नियमित समीक्षा की जाएगी, हर साल फंड की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को दी जाएगी, इससे यह सुनिश्चित होगा कि, पेंशन राशि का दुरुपयोग न हो और समय पर पेंशन भुगतान में कोई रुकावट न आए.
कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ
इन नियमों से राज्य के कर्मचारियों, भविष्य में रिटायर होने वाले अधिकारियों और मौजूदा पेंशनधारियों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, पेंशन राशि सुरक्षित रहने से आने वाले वर्षों में पेंशन भुगतान को लेकर अनिश्चितता कम होगी और पेंशन व्यवस्था अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनेगी.




