CG News: रायपुर में RERA उल्लंघन, प्लॉट मालिकों पर 5 लाख जुर्माना
CG News: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिना RERA पंजीकरण प्लॉटिंग और बिक्री करने पर रायपुर के दो भूमि स्वामियों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने इसे कानून का गंभीर उल्लंघन बताते हुए सख्त चेतावनी जारी की है।
बिना RERA पंजीकरण प्लॉटिंग पर कार्रवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 का उल्लंघन करने पर सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने रायपुर के दो भूमि स्वामियों श्री गोवर्धन और श्री रामानुज पर कुल 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।
ओम फार्म परियोजना में नियमों की अनदेखी
CGRERA के संज्ञान में आया कि दोनों भूमि स्वामी “ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन” के नाम से प्लॉट विकसित कर रहे थे। इस परियोजना का न तो RERA पंजीकरण कराया गया था और न ही वैधानिक अनुमति ली गई थी, इसके बावजूद विज्ञापन, प्रचार-प्रसार और प्लॉट की बिक्री की जा रही थी।
धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी परियोजना का RERA पंजीकरण कराए बिना उसका प्रचार, बुकिंग या विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन गंभीर कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है।
सख्त चेतावनी और भविष्य की कार्रवाई
जांच, दस्तावेजों की पड़ताल और सुनवाई के बाद CGRERA ने दोनों भूमि स्वामियों को दोषी पाया और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में बिना पंजीकरण प्लॉटिंग या बिक्री करने वालों पर और भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



