CG News: स्वीकृत ले-आउट से विचलन पर रेरा की कार्रवाई, “वॉलफोर्ट एलेन्सिया” के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का दंड
CG News: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रायपुर स्थित “वॉलफोर्ट एलेन्सिया” परियोजना में स्वीकृत ले-आउट से विचलन पाए जाने पर प्रमोटर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है, रेरा ने छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के तहत 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है.
एसटीपी निर्माण में नियमों का उल्लंघन
सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि, परियोजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण नगर एवं ग्राम निवेश विभाग (टी एंड सी पी) द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया, यह रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का सीधा उल्लंघन है, जिसके अंतर्गत स्वीकृत नक्शे और विनिर्देशों के अनुसार ही निर्माण अनिवार्य होता है.

आबंटितियों के हितों को देखते हुए निर्णय
रेरा ने इस तथ्य को भी संज्ञान में लिया कि वर्तमान में उक्त एसटीपी का उपयोग परियोजना के आबंटितियों द्वारा किया जा रहा है, आम नागरिकों और सार्वजनिक हित को प्रभावित न करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने इस स्तर पर एसटीपी को ध्वस्त या पुनर्निर्माण करने के निर्देश जारी नहीं किए हैं.
नियमों के उल्लंघन पर प्रमोटर जिम्मेदार
हालांकि, स्वीकृत ले-आउट से किए गए इस परिवर्तन को गंभीर उल्लंघन मानते हुए प्राधिकरण ने प्रमोटर को उत्तरदायी ठहराया और धारा 14(1) के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
भविष्य के लिए सख्त चेतावनी
छत्तीसगढ़ रेरा ने दोहराया है कि, सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकृत योजनाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.




