CG News: राशन वितरण में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई, दो उचित मूल्य दुकानों का लाइसेंस रद्द
CG News: राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण कर राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, इस व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और यह सुनिश्चित करना है कि, खाद्यान्न केवल वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक ही पहुँचे.
उचित मूल्य दुकानों की सघन मॉनिटरिंग
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों की नियमित निगरानी के लिए अधिकारियों की विशेष टीमें गठित की गई हैं, इन टीमों ने विभिन्न दुकानों का निरीक्षण कर वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और आधार प्रमाणीकरण की गहन जांच की.

जांच में सामने आई अनियमितताएँ
निरीक्षण के दौरान कुछ उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस आधारित वितरण में गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं, शासन ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकान संचालकों के खिलाफ नियंत्रक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की है.
दो दुकानों का संचालन अधिकार समाप्त
खाद्य नियंत्रक, जिला रायपुर द्वारा,
• मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार
• श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा
के दुकान संचालन अधिकार समाप्त कर इन्हें अन्य उचित मूल्य दुकानों में संलग्न किया गया है.
एक दुकान पर अर्थदंड और चेतावनी
इसके अतिरिक्त दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62 में अनियमितता पाए जाने पर ₹7000 का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए कड़ी चेतावनी दी गई है.
शासन की सख्त नीति: कोई लापरवाही नहीं
खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने स्पष्ट किया कि, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और लाभार्थी-केंद्रित खाद्यान्न वितरण प्रणाली के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.



