CG News: 2742 समितियों का पंजीयन आवेदन निरस्त, 15 अन्य समितियों को नोटिस
CG News: रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम – 1973 के तहत प्रस्तुत पंजीयन आवेदनों की समीक्षा के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई में त्रुटी सुधार न करने वाली 2742 समितियों के पंजीयन आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं और इनसे प्राप्त पंजीयन शुल्क को भी जब्त कर लिया गया है.
सुधार हेतु ऑनलाइन सूचना भेजी गई
रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा इस कार्रवाई में जिन समितियों के आवेदन पत्रों में आपत्तियां पाई गई, उन समितियों को त्रुटी सुधार हेतु ऑनलाइन सूचना भेजी गई थी, लेकिन समितियों द्वारा छह महीने बीत जाने के बाद भी कोई सुधार कार्य नहीं किया, इस कारण त्रुटी सुधार न करने वाली 2742 समितियों के आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया है.
सुन्दर विहार कॉलोनी का पंजीयन निरस्त
इस कार्रवाई में जो समितियां अधिनियम की धारा 27 एवं 28 के अनुसार कपना वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं, उन समितियों को भी नोटिस जारी किया गया था और नोटिस का जवाब न मिलने पर संबंधित समितियों का पंजीयन भी निरस्त कर दिया गया है, इस कार्रवाई में सुन्दर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसायटी, जिला दुर्ग का भी पंजीयन निरस्त किया गया है.
15 अन्य समितियों को नोटिस जारी
सुन्दर विहार कॉलोनी के अलावा 15 अन्य समितियों को भी वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करने पर पंजीयन निरस्त करने का नोटिस जारी किया गया है, साथ हीं नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि, समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 37 के तहत सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर करने की कार्रवाई भी की जाएगी.
यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी
रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ पद्मिनी भोई साहू ने इस कार्रवाई को लेकर कहा है कि, अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने और पंजीकृत समितियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी



