CG News: बिलासपुर में अवैध कॉलोनी पर निगम की सख्त कार्रवाई
CG News: बिलासपुर नगर निगम ने 19 एकड़ में बनी निजी जायसवाल कॉलोनी को नियमों के बड़े उल्लंघन के बाद अधिग्रहित कर लिया है। कॉलोनी के 80 बचे प्लाट अब निगम बेचेगा, जबकि पहले बिके 50 प्लाटों का स्वामित्व यथावत रहेगा। नामांतरण प्रक्रिया के लिए एसडीएम को पत्र भेजा गया है।
कॉलोनी पर निगम का कब्जा
बिलासपुर नगर निगम ने तिफरा स्थित 19.35 एकड़ निजी भूमि पर बनी जायसवाल कॉलोनी को पूरी तरह राजसात कर लिया है। यह पहली बार है जब नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत किसी कॉलोनी को पूर्ण रूप से अधिग्रहित किया गया। निगम आयुक्त अमित कुमार ने एसडीएम को कॉलोनी का नामांतरण निगम के नाम करने पत्र भेज दिया है।
नियम उल्लंघन में बड़ी कार्रवाई
यह कॉलोनी वर्ष 2003 में बनाई गई थी, लेकिन जमीन स्वामित्व विवाद के बाद मामला कई स्तरों पर चुनौती में फंसा रहा। जांच में पता चला कि डेवलपर्स ने कॉलोनी विकास के नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर निगम ने दावा–आपत्तियां सुनकर धारा 292-च और 296-छ के तहत कॉलोनी भूमि समपहरण का आदेश जारी कर दिया।
अब निगम करेगा प्लॉट बिक्री
कॉलोनी के 50 प्लॉट पहले ही बिक चुके हैं और उनका स्वामित्व यथावत रहेगा। लगभग 80 बचे प्लॉट अब नगर निगम खुद बेचेगा। कॉलोनी नेशनल हाईवे से सटी होने के कारण यहां की जमीन की कीमत काफी अधिक मानी जाती है।




