CG News : महिलाओं की सुरक्षा पर हाइकोर्ट ने जारी किए निर्देश
CG News : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा पर बड़ा एक्शन लेने का प्लान लागू किया गया है, जानकारी के मुताबिक अब सरकारी और निजी कार्यालयों दुकानों, मॉल, स्कूल, अस्पताल, ऐसी ही अन्य क्षेत्र पर सभी जगह महिला शिकायत समितियां बनाना अनिवार्य कर दिया गया है.
श्रम विभाग द्वारा जारी की गई नोटिस
श्रम विभाग के अनुसार इस संबंध में हजारों संस्थानों को नोटिस भी जारी की गई है, रायपुर में लगभग 2500 से ज्यादा संस्थानों ने समिति गठन की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कार्रवाई 12 अगस्त के आदेश पर की जा रही है, कलेक्टरों को इसकी सीधी जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही समिति में एक पीठासीन अधिकारी और 4 सदस्य होंगे.
अधिवक्ता मृदुला सिंह के कथन
एडवोकेट मृदुला सिंह का कथन है कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद महिलाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय मिलने की संभावना अब और बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी.
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